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राजस्व प्रपत्र भरने एवं जमा करने संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद एवं उपजिलाधिकारी/तहसीलदार न्यायालय में आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
📝 1. दाखिल खारिज (R-1)
बैनामा निष्पादित होने के 35 दिन के भीतर उप-निबंधक कार्यालय से सूचना स्वतः प्रेषित होती है। निजी वाद हेतु प्रपत्र R-1 भरकर न्यायालय तहसीलदार में प्रस्तुत किया जाता है।
⚖️ 2. नाम/अंश सुधार (धारा 38)
खतौनी या खसरे में त्रुटिवश गलत प्रविष्टि होने पर धारा 38 (1) के अंतर्गत उपजिलाधिकारी (SDM) न्यायालय में प्रार्थना पत्र संलग्न खतौनी नकल सहित दाखिल करें।
📐 3. सीमांकन व पैमाइश (धारा 24)
खेत या भूखंड की मेड़बंदी विवाद हेतु चालान के माध्यम से निर्धारित ट्रेजरी शुल्क जमा कर SDM कोर्ट में आवेदन करें। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाएगा।
🏛️ 4. आधिकारिक वाद पोर्टल
सभी राजस्व मुकदमों की ऑनलाइन स्थिति एवं तारीख vaad.up.nic.in (राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रणाली - RCCMS) पर जांची जा सकती है।